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जिला एवं सत्र न्यायधीश नीता यादव ने आज एसिड अटैक के प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी लालू सोनी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने के आदेश दिये गए है।

15 जुलाई 2020 को 8 बजे नया तालाब पारा कवर्धा में कांति बाई अपने घर में खाना बना रही थी, तभी नातिन दीपाली मल्लाह ने आकर बताया था कि उसके पिता मुकेश उर्फ गोलू अभियुक्त के घर के पास गए थे और मुकेश उर्फ गोलू ने अभियुक्त से कहा था कि अभियुक्त की पुत्री मुकेश उर्फ गोलू के दोनों बच्चों के साथ हर दिन गाली-गलौच करती है। इसी बात पर गुस्से में आकर अभियुक्त ने मुकेश उर्फ गोलू मल्लाह के ऊपर बोतल में रखा तेजाब डाल दिया। इसके कारण मुकेश उर्फ गोलू मल्लाह जल गया। अभियुक्त के घर के सामने पुरैन यादव, राजेन्द्र यादव, मालती सोनी और गुड्डू यादव मौजूद थे। कांति बाई की रिपोर्ट पर संजय मेरावी सहायक उपनिरीक्षक ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।

न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान कुल 9 साक्ष्यों के कथन दर्ज करने के बाद आज 29 अक्टूबर 2021 को सत्र न्यायाधीश, नीता यादव ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त लालू सोनी को धारा 326 (ए) भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए दस वर्ष के कठोर कारावास और पच्चीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा नही करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया। साथ ही पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम के तहत पीड़ित गोलू उर्फ मुकेश मल्लाह को 25 हजार रुपए क्षतिपूर्ति दिलाने का आदेश दिया।