- 9 प्रमुख मार्गों में भारी व मध्यम वाहनों के आवागमन में छूट निरस्त
THE CG NEWS
भिलाई / नंदिनी रोड पावर हाउस से छावनी चौक मार्ग पर त्यौहारी सीजन में ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक बढ़ने के कारण भारी एवं मध्यम मॉल वाहक वाहनों का आवागमन प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिये कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने ये आदेश जारी किये हैं।
आदेश के अनुसार नंदिनी रोड से पावर हाउस से छावनी चौक मार्ग पर सभी प्रकार के भारी एवं मध्यम मॉल वाहक वाहनों का आवागमन प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध त्यौहारी सीजन ( 16 नवम्बर तक) को देखते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
अत्यावश्यक सेवाओं जैसे- आपातकालीन वाहन (एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि)। दवाई, डीजल/पेट्रोल और रसोई गैस सिलेण्डर परिवहन करने वाले वाहन, शासकीय उचित मूल्य दुकानों की खाद्यन्न सामग्री वितरण वाहन, कस्टम मीलिंग (धान/चांवल), दूध, सब्जी, फल और अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्रियां ले जाने वाले वाहन को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों/चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम और प्रचलित वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 6 नवम्बर 2026 से प्रभावशील हो गया है। 16 नवम्बर 2026 के बाद पूर्ववत् व्यवस्था लागू होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक आवागमन में छूट निरस्त
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव से सहमत होते हुए सुरक्षित यातायात व्यवस्था संचालित करने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार दुर्ग भिलाई शहरी क्षेत्र अंतर्गत 9 प्रमुख सड़क मार्ग क्रमशः पुलगांव चौक से पोटिया रोड, पुलगांव चौक से गंजपारा की ओर, गुरूद्वारा चौक से बटालियन चौक, धमधा नाका रेलवे ओव्हर ब्रिज से शहीद चौक की ओर, पुष्पक नगर से कातुल बोर्ड रोड, ग्राम बघेरा से गंजपारा दुर्ग की ओर, बत्तीस बंगला (वाय शेप ब्रिज) से दुर्ग की ओर और धनोरा बोरसी की ओर से महाराजा चौक सड़क की ओर सड़क मार्ग में भारी व मध्यम मालवाहक वाहनों को दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक आवागमन में छूट को निरस्त कर दिया गया है।
कलेक्टर के आदेशानुसार समस्त 9 मार्गो पर दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक दी जाने वाली छूट को तत्काल प्रभाव से 16 नवम्बर 2026 तक समाप्त (निरस्त) किया गया है। अब इन समस्त मार्गों पर सभी प्रकार के भारी व मध्यम मॉल वाहन वाहकों का आवामन प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से पूर्ववत छूट रहेगी जिसमें आपातकालीन वाहन (एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि)। दवाई, डीजल/पेट्रोल और रसोई गैस सिलेण्डर परिवहन करने वाले वाहन। शासकीय उचित मूल्य दुकानों की खाद्यन्न सामग्री वितरण वाहन। कस्टम मीलिंग (धान/चांवल), दूध, सब्जी, फल और अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्रियां ले जाने वाले वाहन शािमल है। यह आदेश 6 नवम्बर से प्रभावशील हो गया है जो दिनांक 16 नवम्बर 2026 के उपरान्त पूर्ववत व्यवस्था लागू होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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