- कवर्धा शहर के भीतर और पांच किलोमीटर के दायरें में किसी भी प्रकार की रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं
- कबीरधाम जिले के अंदर किसी भी प्रकार के रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन और सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम के लिए अनुमति अनिवार्य
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
कलेक्टर एवं जिला दण्डाअधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने कहा है कि सर्वधर्म समाज प्रमुखों के विशेष अह्वान पर कवर्धा शहर में पुनः सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और शांति व्यवस्था कायम हो रहा है। कवर्धा शहर में आम जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए शहर के भीतर लगी कर्फ्यू में सुबह आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक राहत दे दी गई है। इससे अब जनजीवन पहले की तरह समान्य होने लगा है।
कवर्धा शहर व जिले के भीतर शांति व्यवस्था में दोबारा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना होने देने के लिए नगर पालिका परिषद्, कवर्धा और उसके पांच किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार की रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी।
कबीरधाम जिले के भीतर किसी भी प्रकार की रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन, सांस्कृतिक या अन्य कार्यक्रम करने के पूर्व सक्षम अधिकरी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। बिना अनुमति के रैली, धरना, जुलुस, सभा, प्रदर्शन और सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कबीरधाम जिले की सभी सीमाएं आगामी आदेश तक सील रहेंगी।
कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और पुलिस प्रशासन को इस आदेश को सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए है। कलेक्टर ने जिले सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिले में आपसी सौहार्द, शांति व्यवस्था और भाईचारा स्थापित करने के लिए जो नियम बनाए गए है,उसका पालन करें। नगर पालिका परिषद् कवर्धा की सीमा के अंदर रात्रि 8 बजे से सुबह 8 तक अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर बिना अनुमति घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान (दुकानें) खुली रहेगी। दूध और न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6 बजे से अपना कार्य संपादित कर सकेंगे।
शहर में पुनः शांति स्थापित करने की दृष्टि से नगर पालिका परिषद् कवर्धा सीमा के अंदर पॉंच या पॉंच से अधिक व्यक्तियों का अनावश्यक रूप से विधि विरूद्ध कार्य के लिये एकत्रित होना प्रतिबंधित है। जिले के निवासियों को नगर पालिका परिषद् कवर्धा की सीमा में प्रवेश के दौरान प्रमाण स्वरूप वैध फोटोयुक्त परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा।
व्यवसायिक कार्यों में प्रयुक्त वाहन यात्री बस, भाड़ा, सामग्री वाहन, ट्रक और ट्रांसपोर्ट के लिए अन्य सभी वाहनों पर उपर्युक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। नगर पालिका परिषद् कवर्धा की सीमा के भीतर रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति होगी। होम डिलीवरी करने वाले कर्मचारी, डिलीवरी ब्वाय को जिला प्रशासन द्वारा जारी पास रखना अनिवार्य होगा।
इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी गाडलाईन के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र के निर्देश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा, 188, एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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