द सीजी न्यूज
भिलाई नगर। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में आई.एच.एस.डी.पी. आवास योजना के अंतर्गत जवाहर नगर में एक आवास का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। दुर्गेश चौहान / रमेश चौहान को आवास क्रमांक 3/31 आबंटित किया गया था। लेकिन स्वयं उपयोग करने के बजाय संगीता साव को किराये पर दे दिया गया। इसके अलावा आवास के संरचना में परिवर्तन कर दीवार को तोड़कर दरवाजा लगा दिया गया।
आवास आबंटन का इकरारनामा / पटटा विलेख की कंडिका क्रमांक 3 व 7 के अनुसार आबंटिती को हर समय अपना आवास अच्छी हालत में बनाये रखना है। भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करने और आबंटित आवास स्वयं के आवासीय उपयोग की शर्त पर ही आवास का आवंटन किया गया था। उन्हें किसी अन्य को देने या आवास किराए पर देने, विक्रय, दान में देने या किसी भी रीति से अन्य परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।
नियमों का उल्लंघन कर गलत उपयोग करने वाले आवंटिती के मकान का आवंटन कलेक्टर द्वारा जिला चयन समिति की बैठक 20 फरवरी को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त बैठक में आवास आबंटन निरस्त कर दिया गया है। आबंटनकर्ता 7 दिनों के भीतर अपना कब्जा रिक्त करना होगा। इस प्रकार के मकान को निगम द्वारा आवास रिक्त कराकर सील करने की कार्यवाही की जाएगी। बुधवार को आम्रपाली में भी अवैध कब्जाधारियों पर निगम प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी। अवैध कब्जाधारी स्वयं खाली कर दें। ऐसा न होने पर होने वाली टूट फूट या अन्य परेशानी होने पर संपूर्ण जिम्मेदारी अवैध कब्जेधारी की होगी।
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