रायपुर। सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने राज्य के सभी शिक्षा संभाग संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में प्राचार्य या संस्था प्रमुख को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। वे स्कूल परिसर व आसपास के क्षेत्रों में विचरण करने वाले आवारा कुत्तों की सूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम के डॉग कैचर नोडल अधिकारी को समय पर उपलब्ध कराएँगे। विद्यालयों में कुत्तों के प्रवेश को रोकने हेतु आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो।
किसी बच्चे को आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने की स्थिति में प्रभावित बच्चे को तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु ले जाएंगे। समय पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उपरोक्त सभी बिंदुओं का शाला स्तर पर पूर्ण रूप से पालन हो, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा व विद्यालय का वातावरण सुरक्षित और अनुकूल बना रहे।
THE CG NEWS | Online hindi news in chhattisgarh Online hindi news portal