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दुर्ग /लोक लुभावन स्कीम दिखाकर आम जनता से राशि जमा कराने के बाद जमा राशि को समयावधि के भीतर भुगतान न कर धोखाधड़ी करने और आम जनता से निवेश कराई गई राशि को खुद उपयोग करते हुए चल-अचल संपत्ति अर्जित करने वाले आरोपी कंपनियों की संपत्ति को कुर्क करने जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा 27 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है।
आरोपी कंपनी टोगो लिमिटेड (एरोमटिक पेट्रो केमिकल लिमिटेड बारांबकी लखनऊ), बेसील इंटरनेशनल लिमिटेड, निक्सिल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जैग पॉलीमर्स, मिलानी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जीयो साईन माईन्स-02 मेटल्स लिमिटेड, पेट्रान मिनीरल्स एवं माइंस लिमिटेड, शाखा कार्यालय आर.एस.एस. मार्केट पावर हाउस भिलाई के प्रभारी प्रशांत मजूमदार आत्मज चिनुराम मजूमदार और उसके पुत्र पिजुष मजूमदार निवासी मकान नंबर 5-ए, अनुष्ठा रेसीडेंसी जुनवानी द्वारा आम जनता के हितों से कुठाराघात किया गया है। कलेक्टर महासमुंद से प्राप्त प्रकरण पर आरोपी कंपनी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।
प्रकरण में आरोपियों को सूचना पत्र जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार आरोपी प्रशांत मजूमदार की मृत्यु हो चुकी है। उसके स्थान पर उसकी पत्नी प्रतिभा मजूमदार को पक्षकार बनाया गया है। कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों व हितबद्ध नागरिकों को 27 दिसंबर को 3 बजे उपस्थित रहने कहा गया है। निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
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