- नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन का मामला
द सीजी न्यूज
रायपुर। नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने पर अम्बिकापुर स्थित एस.जे. हेल्थ केयर हॉस्पिटल के संचालक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण तीन कार्य दिवस के भीतर प्रस्तुत करें, अन्यथा नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अम्बिकापुर के मार्गदर्शन में गठित राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई आकस्मिक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर की गई है। संयुक्त टीम ने 30 अक्टूबर को अम्बिकापुर के मायापुर स्थित ठनगनपारा क्षेत्र में संचालित एस.जे. हेल्थ केयर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अस्पताल द्वारा नर्सिंग होम एक्ट में निर्दिष्ट आवश्यक मापदंडों, सुविधाओं और पंजीयन की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। अस्पताल परिसर में कई बिंदुओं पर गंभीर कमियां एवं अनियमितताएं पाई गईं।
इन कमियों को गंभीर मानते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निर्देश दिया गया है कि यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत आवश्यक अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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