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कोटपा एक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास तंबाकू युक्त उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है। पिछले दिनों दुर्ग शहर के स्टेशन एरिया, शहीद चौक, दीपक नगर के आसपास होटलों और पान-ठेलों में धुम्रपान करते पाए जाने पर 21 लोगों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह कार्यवाही की गई।
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