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प्रतिबंधित कैरी बैग, पॉलीथिन, डिस्पोजल बेचने पर होगी जब्ती की कार्रवाई : 10 हज़ार रुपए तक जुर्माना भी लगेगा

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

दुर्गं/ नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर प्लास्टिक कैरी बेग और झिल्ली, डिस्पोजल आदि के विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद इसका धड़ल्ले से उपयोग होने की शिकायत मिलने पर आज निगम की टीम ने पटरीपार एरिया में कार्रवाई की। बाज़ार विभाग के सहायक बाजार प्रभारी ईश्वर वर्मा, भुवान दास साहू के अलावा निगम अमला ने सिकोला भाठा सब्जी बाजार और धमधा नाका शांति नगर शराब दुकान के पास डिस्पोजल गिलास व झिल्ली में सामान देने पर जुर्माना वसूल किया।

निगम आयुक्त ने कहा है कि झिल्ली, पन्नी, डिस्पोजल आदि पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। ये सामग्री निगम क्षेत्र के किसी भी दुकान में विक्रय के लिए न रखी जाए, न ही इनकी बिक्री की जाए। ऐसा करने पर सामग्री जब्त करने के साथ ही प्रकरण तैयार कर न्यायालय के सुपुर्द किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान दुकान में प्रतिबंधित झिल्ली, पन्नी पाए जाने पर पांच सौ से लेकर दस हज़ार रुपए तक जुर्माना वसूल किया जाएगा।

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