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वर्ष 2013 में झीरम कांड के विरोध में तत्कालीन रमन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले युवा कांग्रेसियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। युवा कांगेसियों ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बाद में कोर्ट से सभी युवा कांग्रेसियों को जमानत मिल गई। इस मामले में तत्कालीन लोकसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष अय्यूब खान, प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव जयंत देशमुख, जिला कांग्रेस महामंत्री राहुल शर्मा, जिला यूवा कांग्रेस महामंत्री सिराज अली, ग्रामीण युवा कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश साहू सहित अन्य लोगों के खिलाफ दुर्ग थाना में प्रकरण बनाया गया था।
युकां नेताओं के खिलाफ भाजपा नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें युवा कांग्रेस नेताओं पर जिला भाजपा कार्यालय दुर्ग में तोड़ फोड़ और आगजनी की कोशिश करने के आरोप लगाए गए थे। युकां नेताओं के खिलाफ धारा 147, 148, और 427 के तहत दुर्ग थाना में प्रकरण बनाया गया था।
अय्यूब खान ने बताया कि 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी कांड में कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल, विधायक उदय मुदलियार सहित 29 कांग्रेस नेता नक्सली हमले मे शहीद हो गए थे। यह खबर मिलने पर दुर्ग में हमले के विरोध में अय्यूब खान सहित सैकड़ों यूवा कांग्रेसी सड़क पर उतर गए और दुर्ग के पटेल चौक में प्रदर्शन करने लगे। लगातार 2 दिन चले प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेसियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की मांग की थी। शहर बंद भी कराया गया। अय्यूब ने बताया कि दुर्ग में रमन सरकार के फरमान के कारण उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसकी जानकारी उन्हें काफी दिनों बाद मिली।
इसी मामले को लेकर न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। वारंट जारी होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश गंगा पटेल के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। अधिवक्ता पंडित अशोक शर्मा, अधिवक्ता गौरी ठाकुर, अधिवक्ता सबा तबुस्सम के माध्यम से जमानतदार प्रकाश शर्मा लाला के साथ जमानत अर्जी पेश की गई थी। अर्जी पर कोर्ट से जमानत मिल गई।
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