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छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि हज कमेटी ऑफ़ इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार हज और उमराह मंत्रालय सऊदी अरब ने हज 2022 की घोषणा करते हुए नियमावली का निर्धारण किया है। प्रदेश से हज जाने के लिए इच्छुक आवेदक 22 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0771-4266646 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

असलम खान ने बताया कि हज कमेटी ऑफ़ इंडिया भारत सरकार के सर्कुलर के अनुसार हज यात्रियों का 65 या उससे कम उम्र का होना चाहिए। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोविड-19 वैक्सीन का मुख्य टीकाकरण पूर्ण हो और सऊदी अरब में बाहर के मुल्कों से आने वाले हज यात्रियों को प्रस्थान के 72 घंटों के भीतर किए गए कोविड-19 पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यह भी निर्देश दिया है कि सभी हज यात्रियों को सऊदी हुकूमत द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करना और हज की रस्में अदा करते समय अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सभी एहतियाती उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा।
हज 2022 के लिए आवेदन करने वाले ऐसे आवेदक जो 30 अप्रैल 2022 की स्थिति में 65 वर्ष की आयु से ऊपर हैं, वे अपात्र होंगे। ऐसे आवेदकों की महिला सह यात्रियों जिनके वे एकमात्र मेहरम है और ऐसी महिला सह यात्री जो उनकी कम्पैनियन है, उनकी भी हज सीट निरस्त होगी।
हज 2022 के लिए इच्छुक हज यात्रियों द्वारा ऑनलाइन हज आवेदन 22 अप्रैल, 2022 तक कुछ शर्तों पर किया जा सकता है। आवेदक 22 अप्रैल 2022 या उससे पूर्व जारी और 31 दिसम्बर 2022 तक की वैधता युक्त पासपोर्ट धारक होना चाहिए। 30 अप्रैल 2022 की स्थिति में 65 वर्ष या उससे कम उम्र का होना आवश्यक है। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोविड-19 वैक्सीन का मुख्य टीकाकरण पूरा किया जाना अनिवार्य है। जिन महिला हज यात्रियों के नए मेहरम साथी के रूप में जो पहले से ही हज 2022 के लिए आवेदन कर चुकी है, लेकिन उनके वर्तमान मेहरम अधिक उम्र के कारण ‘अपात्र‘ हैं, जो इन नियमों के अनुसार, हज करते समय अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सभी एहतियाती उपायों का पालन करने के लिए तैयार हैं।
मोहम्मद असलम खान ने बताया कि हज 2022 के लिए आवेदन कर चुके ऐसे आवेदक जो नए दिशानिर्देशों के कारण जाने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें अपने आवेदन वापस लेने की भी अनुमति है। सऊदी हज और उमराह मंत्रालय द्वारा रमजान के पवित्र महीने के दौरान उमराह के यात्रियों के प्रबंधन के साथ उनके चल रहे अनुभव को देखते हुए, आगामी जो स्वस्थ्य सम्बन्धी नियमावली और प्रशासनिक दिशा-निर्देश दिए जायेंगे, उन्हें नियत समय में अधिसूचित किया जाएगा।
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