द सीजी न्यूज
जांजगीर-चांपा / बलौदा ब्लॉक के मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल को शिक्षा के अधिकार के तहत 72 लाख के भुगतान मामले में कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा क्लर्क शिवानंद राठौर को निलंबित किया गया है। कम्प्यूटर ऑपरेटर विकास साव को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने निजी स्कूल संचालक के विरूद्ध अपराध दर्ज कराने और बकाया राशि की वसूली करने के निर्देश दिये हैं।
बलौदा ब्लॉक के मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल को आरटीई के तहत ज्यादा राशि के भुगतान मामले में जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इस मामले में निजी स्कूल को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) पोर्टल सूची से भी ब्लैकलिस्ट करने और मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। शेष बकाया राशि जमा करने के लिए निजी स्कूल संचालक को किसी तरह का अभयदान नहीं दिया जाएगा।
इस प्रकरण के संज्ञान में आते ही गंभीर लापरवाही और अपराध की श्रेणी का मानते हुए क्लर्क और कम्प्यूटर ऑपरेटर पर तात्कालिक कार्यवाही की गई। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला शिक्षा अधिकारी एच आर सोम को इस प्रकरण में मिलीभगत करने वाले क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर सहित निजी स्कूल के संचालक सहित अन्य की भूमिका के आधार पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निजी स्कूल संचालक से शासन के पैसे शीघ्र वसूल करने और अपराध दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि कार्यालय द्वारा मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल को आरटीई पोर्टल से ब्लैक लिस्ट करने डीपीआई रायपुर को पत्र प्रेषित करने के साथ मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा भी की जा रही है। जिला शिक्षा कार्यालय जांजगीर ने मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल को बकाया 35,03,328 (पैंतीस लाख तीन हजार तीन सौ अठाईस रुपए) तत्काल जमा करने के निर्देश दिए हैं।
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