द सीजी न्यूज
दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर शातिर गुण्डा बदमाश बबलू ईरानी उर्फ जाकिर हुसैन पिता मुकद्दर अली उम्र 46 वर्ष के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 उपधारा (2) के अंतर्गत 3 माह के लिए केन्द्रीय जेल, दुर्ग में निरुद्ध करने आदेश पारित किया है।
बबलू ईरानी उर्फ जाकिर हुसैन निवासी ईरानी डेरा केलाबाड़ी दुर्ग सिटी कोतवाली दुर्ग थाना क्षेत्र का शातिर गुण्डा बदमाश है, जो वर्ष 1991 से लगातार अपराध घटित कर रहा है। उसके विरुद्ध कुल 47 अपराध दर्ज हैं। बबलू ईरानी के आपराधिक गतिविधियों से जन साधारण को आतंकित, भयभीत करने और लोगों में भय व आतंक फैलाने के कारण उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने और साक्ष्य देने से डरने लगे हैं।
उसकी अपराधिक गतिविधियों के कारण बस संचालकों द्वारा बस सेवा बंद करने का फैसला लिया गया। उसके कृत्यों से सार्वजनिक जीवन और लोक व्यवस्था प्रभावित हुई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने लोगों को भयमुक्त और शांतिपूर्ण जीवन यापन करने के लिए अन्य कोई विकल्प न पाते हुए पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर बबलू ईरानी उर्फ जाकिर हुसैन पिता मुकद्दर अली के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 उपधारा (2) के अंतर्गत 03 माह की कालावधि के लिए केन्द्रीय जेल, दुर्ग में निरुद्ध किये जाने हेतु आदेश पारित किया है।
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