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जिले के बेरला तहसील के अन्तर्गत पटवारी हल्का नम्बर 29 ग्राम बांसा के पटवारी युवराज साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध एक किसान ने जमीन खरीदी-बिक्री की बिक्री नकल व सीमांकन के लिए अवैध रुप से राशि की मांग करने की शिकायत की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला द्वारा संबंधित पटवारी को शो-काज नोटिस जारी किया गया। युवराज साहू द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण समाधान कारक न होने के कारण उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में साहू का मुख्यालय तहसील कार्यालय बेरला नियत किया गया है। इस दौरान उन्हे जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
नव पदस्थ कलेक्टर भोसकर विलास संदीपान ने कहा है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी यदि किसानों, ग्रामीणों और आम नागरिकों के काम करने मे टालमटोल करता है या राशि की मांग की जाती है तो संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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