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कलेक्टर ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाया प्रतिबंध

  • राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 में उप निर्वाचन और नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में आम निर्वाचन-2021

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

राजनांदगांव/ कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने नगर निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 में उप चुनाव और नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में आम चुनाव -2021 के कारण छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। यहां 20 दिसम्बर 2021 को चुनाव सम्पन्न कराया जाएगा। आदेश 23 दिसम्बर 2021 तक नगर पालिक राजनांदगांव वार्ड क्रमांक 17 के सम्पूर्ण क्षेत्र और नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।
आदेश के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रसार करने के लिए वाहनों पर और चुनावी सभाओं में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा, लेकिन ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होगे और मध्यम आवाज में चलाए जाएंगे। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोगें वाले माईक (हार्न माईक) का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों पर और चुनावी सभाओं में एक से अधिक माईक समूह में नहीं लगाए जाएंगे। इन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
बहुत ज्यादा साउंड पर लाऊडस्पीकरों से प्रसारण करने से ध्वनि प्रदूषण होता है। विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से अशांत हो जाते हैं। क्योंकि उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होती है और बुजुर्गों, दुर्बल और बीमार लोगों को परेशानी होती है। निर्वाचन अवधि में लाऊडस्पीकरों से चुनाव प्रचार आवश्यक होने के कारण जनसामान्य, विशेष रूप से रोगियों और विद्यार्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का उपयोग उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 डी. बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए या 75 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। चुनावी सभाओं और चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी या तहसील क्षेत्र के तहसीलदार और  कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों व नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत और किसी भी स्थानीय निकाय कार्यालयों, बैंकों, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि कार्यालयों से 100 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों, पटाखों और प्रेशर हार्न या म्युजिकल हार्न या अन्य किसी प्रकार के साउन्ड एप्लीफायर का उपयोग सामान्य स्थिति में भी पूरी प्रतिबंधित होगा।

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