नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 की अधिसूचना 27 नवम्बर शनिवार को सुबह 10.30 बजे से लागू कर दी गई है। अधिसूचना के बाद किसी भी प्रकार के स्थानांतरण या पूर्व में हुए स्थानांतरण के बाद भारमुक्ति को निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज शासन के समस्त विभागों को पत्र लिखकर इसका पालन  करने के निर्देश दिए हैं। शासन के सभी विभाग और संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे शासकीय कर्मी आदर्श आचरण संहिता के अनुरूप ही कार्य करेंगे। अगर आदर्श आचरण संहिता के दौरान किसी भी विषय पर तत्काल निर्णय लेना आवश्यक हो तो राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।