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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप प्राइवेट लैंड पर वृक्षों की कटाई से संबंधित नियमों का सरलीकरण कर दिया गया है। नए नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही तत्काल प्रभावशील हो गए हैं। अब निजी जमीन में लगे वृक्षों की कटाई के लिए भूस्वामी को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नए नियम के अनुसार भूस्वामी के आवेदन पर उसकी जमीन में प्राकृतिक रूप से लगे वृक्ष की कटाई की अनुमति के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुशंसा कर सकेंगे। वृक्ष की कटाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुशंसा से वन विभाग द्वारा कराई जाएगी। अगर किसी भूस्वामी की जमीन पर वृक्ष उस भूस्वामी ने ही लगाया है तो वृक्ष की कटाई की अनुमति के लिए भूस्वामी को एक स्वघोषणा पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को देना होगा कि उक्त वृक्षारोपण मेरे द्वारा किया गया था। इस स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुशंसा पर वृक्ष कटाई भूस्वामी करा सकता है। भूस्वामी की जमीन पर लगे वृक्ष की कीमत का 90 फ़ीसदी भुगतान वन विभाग द्वारा भूस्वामी को 1 दिन के भीतर किया जाएगा