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ब्रेकिंग : दुर्ग नगर निगम को छोड़कर जिले के दूसरे निकायों में बिल्डिंग परमीशन के लिए नहीं लगेगा नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र

द सीजी न्यूज

दुर्ग / कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए दुर्ग नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर जिले के अन्य नगरीय निकायों में भवन निर्माण के लिए नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर अन्य नगरीय निकाय क्षेत्रों में नजूल शीटें उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है।

अब इन नगरीय निकायों में भवन निर्माण के लिए नजूल अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने की जरूरत  नहीं है। राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल की जांच भी नहीं की जाएगी। कलेक्टर द्वारा लिए गए इस निर्णय से जिले का एक बहुत बड़ा जन समुदाय लाभान्वित होगा और भवन निर्माण की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।

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