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लूट के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

द सीजी न्यूज

दुर्ग। जिला सत्र न्यायाधीश के विनोद कुंज की कोर्ट ने आरोपी रवि कुमार यादव को धारा 397 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदंड, धारा 341 के तहत एक माह साधारण कारावास 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नीरज दुबे ने पैरवी की थी। 11 अगस्त 2023 को अमित क्षेमे बंजाकर को आर्यन स्कूल के पास सुनसान जगह पर आरोपी रवि कुमार यादव निवासी पटरी पार दुर्ग ने चाकू दिखाकर रोक दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी जेब से करीब 1400 रुपए और उसके मोबाइल को लूट लिया था।

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