द सीजी न्यूज
दुर्ग/ राज्य शासन ने नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2022-23 का टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। हर साल वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक टैक्स जमा न करने पर पेनाल्टी वसूल किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया की पहल पर 1 महीने की छूट दी गयी है। नगरीय प्रशासन विभाग ने अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस अवधि तक टैक्स की राशि जमा करने पर पेनाल्टी नहीं ली जाएगी।
निगम कमिश्नर लोकेश चन्द्राकर ने बताया कि बिना अधिभार के 30 अप्रैल तक टैक्स लिया जाएगा। वर्ष 2022-23 का टैक्स जमा करने के लिए नागरिकों,व्यापारियों सहित अन्य करदाताओं को 31 मार्च तक समय दिया गया था। जिन करदाताओं ने अब तक टैक्स जमा नहीं किया है, उनसे वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद करदाताओं से 1000 रुपए शास्ती शुल्क और 15 प्रतिशत अधिभार लिया जाता है। इस साल अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करते हुए 30 अप्रैल तक समयसीमा बढ़ा दी गई है। यह योजना केवल वर्ष 2022-23 के लिए लागू है। पुराने बकायादारों को टैक्स जमा करने में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। उन्हें अधिभार के साथ राशि जमा करना होगा।
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