दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने अम्बे हॉस्पिटल और एस.एस. हॉस्पिटल पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आदेश जारी के 30 दिन बाद ही इन अस्पतालों का संचालन सी.एम.एच.ओ की अनुमति के बाद किया जा सकेगा। अंबे हॉस्पिटल पावर हाउस भिलाई और एस.एस. हॉस्पिटल छावनी चौक भिलाई में एलोपैथी चिकित्सक के नाम पर आयुर्वेद चिकित्सकों से ट्रीटमेंट कराया जा रहा था। जांच अधिकारी डॉ. आर. के. खण्डेलवाल के जांच प्रतिवेदन में एस. एस. अस्पताल नंदिनी रोड छावनी चौक भिलाई और श्री अम्बे हॉस्पिटल पावर हाउस भिलाई में ओपीडी सेवायें आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा किये जाने की रिपोर्ट दी गई।
एस.एस. अस्पताल के संचालक डॉ. आर.के. गुप्ता भिलाई और श्री अम्बे हॉस्पिटल पावर हाउस के संचालक डॉ. शिवाजी प्रसाद द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है। दण्डित जुर्माना राशि 5 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में संचालित नर्सिंग होम एक्ट शाखा में सुपरवाइजरी अथॉरिटी सी.जी. नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग के नाम से जमा करना होगा।
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