द सीजी न्यूज
दुर्ग/ जिलाधीश एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने निजी अस्पताल व्ही. वाई हॉस्पिटल पद्मनाभपुर दुर्ग को नर्सिंग होम एक्ट नियम 2013 का बार-बार उल्लंघन करने के कारण अस्पताल का संचालन बंद रखने और अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की है।
व्ही.वाई. हॉस्पिटल संचालक को पूर्व में मातृत्व मृत्यु के संबंध में शासन के नियमानुसार निर्धारित समय पर नर्सिंग होम एक्ट नियम 2013 के उल्लंघन करने के कारण एन.एच.ए. के प्रावधानों के तहत 20 हजार रुपए से दण्डित कर संस्था का संचालन बंद रखने के आदेश जारी किये गए थे। अस्पताल प्रबंधन द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत दण्डित अर्थदण्ड की राशि 20 हजार रूपए कार्यालय में जमा नहीं किया गया और संस्था का संचालन भी जारी रखा गया। आदेश का उल्लंघन होने पर संस्था का संचालन बंद रखने हेतु आदेश जारी किया गया है। उपचार हेतु भर्ती मरीजों को 3 दिनों के भीतर जिला चिकित्सालय में रिफर करने कहा गया है।
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