- खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत सिंह भगत के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जशपुर जिले के खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर को संस्पेंड कर दिया गया है। खाद्य विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि पूर्व में खाद्य अधिकारी कंवर के विरूद्ध शिकायतें मिली थी, जिसके संबंध में मौखिक रूप से उनको चेतावनी भी दी गई थी। बार-बार शिकायतें मिलने से शासन की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने में असुविधा हो रही थी।
कांसाबेल पीडीएस दुकान में हितग्राहियों को राशन वितरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार के संबंध में समय-समय अवगत कराने पर भी उनके द्वारा जांच और संबंधितों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की गई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की जानकारी में आते ही उन्होंने शिकायतों को गंभीरता से लिया और जांच के निर्देश दिए। जांच में जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम सिंह कंवर द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की कण्डिका-3 का उल्लंघन पाया गया। इसी आधार पर कंवर को निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में घनश्याम सिंह कंवर का मुख्यालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।