- जिला दंडाधिकारी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा
- कवर्धा नगर में शांति पूर्ण माहौल हुआ था खराब
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक ने लोहारा नाका कवर्धा में झंडा विवाद के आरोपी रिजवान के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही करने के लिए जिला दंडाधिकारी को प्रतिवेदन पेश किया है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि लोहारा नाका कवर्धा में डिवाइडर में लगे धार्मिक झंडा को निकालने पर दो समुदायों के बीच विवाद हुआ। इससे नगर का शांतिपूर्ण माहौल खराब हुआ।
इस मामले में आरोपी रिजवान के खिलाफ थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 801/2021, धारा 294, 323, 506 बी, 295, 147, 148, 149 भा.द.वि., अपराध क्रमांक 802/2021 धारा 294, 336, 147 भा.द.वि. और अपराध क्रमांक 804/2021 धारा 147, 353, 332, 294, 295, 427, 153ए भा.द.वि. धारा 03 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियिम एवं धारा 25, 27 आयुध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना के बाद नगर में लोक शांति स्थापित करने के लिए जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर द्वारा 3 अक्टूबर 2021 को धारा 144 लागू किया गया जो अभी भी लागू है। 3 अक्टूबर को घटित घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा 5 अक्टूबर को कवर्धा शहर मे धरना प्रदर्शन, चक्काजाम कर जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर कबीरधाम के आदेश का उल्लंघन कर नगर के विभिन्न मोहल्लों में जाकर संप्रादायिक नारेबाजी कर एक समुदाय विशेष के घरों में, दुकानों और वाहनों में तोड़-फोड़ कर और शासकीय संपत्ति को तोड़-फोड़ कर संप्रादायिक दंगा किया गया। घटना के बाद से ही अलग-अलग समुदाय के मध्य सामाजिक सौहार्द बिगड़ा।
पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदन पेश करने पर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर ने आरोपी रिजवान को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि आरोपी रिजवान को जमानत पर रिहा किया गया है। 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर को दो समुदाय के बीच हुए विवाद में रिजवान का मुख्य योगदान रहा। उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3, 5 के अंतर्गत कार्यवाही कर जिला बदर किए जाने के लिए प्रतिवेदन पेश किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने आरोपी रिजवान को नोटिस जारी कर उपरोक्त नोटिस का जवाब उनके न्यायालय मे उपस्थित होकर पेशी दिनांक 30 नवम्बर 2021 को प्रस्तुत करने कहा है। अनुपस्थिति की दशा में और जवाब संतोषजनक न होने पर जिला बदर के प्रकरण में कार्यवाही कर दी जाएगी।
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