- प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी
- जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने कहा
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिये राजनैतिक पार्टियों के लिए प्रचार-प्रसार की अवधि 10 अप्रैल को शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ में बाहर से आए व्यक्तियों की विधानसभा क्षेत्र में उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। यह अवधि समाप्त होने के बाद भी क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उन्हें क्षेत्र से बाहर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को आवश्यकतानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व की अवधि में निर्वाचन प्रचार बंद हो जाएगा। इस अवधि के बाद मतदान समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र में कोई चुनाव प्रचार नहीं हो सकता। राजनैतिक पदाधिकारियों, दल के कार्यकर्ताओं, निर्वाचन प्रचार के पदाधिकारियों के चुनाव क्षेत्र में उपस्थित रहने पर कार्रवाई की जाएगी।
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