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अधिकारियों की टीम की सजगता से बेमेतरा जिले में दो बाल विवाह रोका गया। नवागढ़ ब्लाक के ग्राम बिरसिंघी व ग्राम टुरा सेमरिया के दो परिवारों मे दो नाबालिग बालिकाओं का बाल विवाह करने की सूचना मिलने पर जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और  चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने बाल विवाह रुकवाया। शिकायत प्राप्त होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर परियोजना अधिकारी व जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में बाल विवाह रोका गया।

वधु-पक्ष को समझाईश देने पर उन्होंने बालिका की निर्धारित आयु पूरी होने के बाद ही विवाह करने की सहमति दी। विवाह स्थगित करने का फैसला किया गया। बालिका के परिजनों ने बताया कि उन्हें यह पता नहीं था कि वर्तमान में मैाजूदा कानून के तहत् 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह गैर कानूनी है।

अधिकारियों द्वारा समझाईश दिये जाने पर उन्होने उक्त बालिका का विवाह वर्तमान में मौजूदा कानून के तहत् विवाह करने का शपथपूर्वक कथन किया। अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित आयु पूर्ण होने के पहले विवाह कराना अपराध है। ऐसा करने वालों को 2 वर्ष तक कठोर कारावास या एक लाख रू. तक जुर्माना हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।