द सीजी न्यूज
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान 7 मई को प्रतापपुर विधानसभा के लटोरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य केन्द्र का स्टॉक रजिस्टर मेंटेन न होने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। मरीजों और अस्पताल स्टाफ से दवाइयों और स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी लेने के बाद लापरवाही के लिए स्वास्थ्य केन्द्र के मेडिकल ऑफिसर डॉ. राकेश कुमार साव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए थे। बीएमओ व स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी कलेक्टर को दिये। मुख्यमंत्री के कड़े रूख के बाद आज स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्टॉक रजिस्टर के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (डीएचएस) की ओर से राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) और सभी जिलों के सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक के नाम दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश में सभी जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों द्वारा ओपीडी में लिखी जाने वाली (प्रिस्क्राइब) दवाइयों की एंट्री ओपीडी रजिस्ट्रर में आवश्यक रूप से करने के लिए कहा गया है।
मरीजों को लिखी गई दवाइयों की एक प्रति पृथक से रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। दवा वितरण कक्ष में फार्मासिस्ट द्वारा भी रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सालयों में मरीजों के बीमारी से संबंधित की गई जांच की एंट्री भी ओपीडी रजिस्टर में करने कहा गया है।
इसके अलावा स्टॉक की ऑनलाइन जारी के लिए दवाओं की एंट्री डीपीडीएमआईएस सॉफ्टवेयर में और जांच (डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन) की एंट्री ई-हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में आवश्यक रूप से करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इससे चिकित्सालय में प्रतिदिन खर्च की गई व कुल उपलब्ध दवाओं की मात्रा का संधारण सुनिश्चित हो सकेगा। डीएचएस की ओर से सभी सीएमएचओ व सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक को स्टॉक रजिस्टर समेत चिकित्सालयों की नियमित अंतराल में मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है।
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