द सीजी न्यूज
दुर्ग/ प्रतिबंधित पालिथिन बेचने के मामले में नगर निगम प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। एक जुलाई से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित किया गया है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर निगम की टीम ने आज श्री शिवम अटायर्स प्रा.लि. में छापा मार कार्रवाई की। यहां प्रतिबंधित सिंगल यूज पॉलीथिन का उपयोग करते पाए जाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
आज सुबह से नगर निगम के बाजार विभाग की टीम ने बाजार एरिया समेत अन्य दुकानों पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए सिंगल यूज पॉलिथिन जब्त किया। स्वास्थ्य अधिकारी व बाजार अधिकारी जावेद अली के नेतृत्व में सहायक बाजार अधिकारी थानसिंग यादव, ईश्वर वर्मा, शशिकान्त यादव, भुवनदास साहू व साकेत घनकर के साथ प्रतिबंधित पॉलिथिन जब्त करने की कार्रवाई की गई।
इस दौरान दुकानदारों को समझाइश दी गई है कि दोबारा प्रतिबंधित 100 माइक्रोन से कम मोटाई की पालिथीन का उपयोग न करें। प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल आदि भी प्रतिबंधित किये गए हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलेरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
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