- मुख्यमंत्री का युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में अभूतपूर्व कदम
द सीजी न्यूज
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाते हुये राज्य में एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया है। प्रदेश में हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर दिया गया है। हुक्का बार संचालन की रोकथाम के लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्रावधान किए गए हैं। संशोधित अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
प्रदेश के विभिन्न भोजनालय, होटल, रेस्टॉरेन्ट आदि सहित अन्य जगहों पर संचालित हुक्का बारों में फ्लेवरयुक्त सामग्री के अलावा तम्बाकू और अन्य मादक द्रव्यों के उपयोग किये जाने से युवा पीढ़ी सहित आमजन आकर्षित होकर अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर रहे थे। इसे देखते हुए इन हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अवैध गतिविधि पर संज्ञान लेते हुये हुक्का बारों पर कठोर कार्यवाही करने और सभी हुक्का बारों को बंद करने के निर्देश दिये गये थे। मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में पुलिस विभाग द्वारा समस्त हुक्का बारों पर कठोर कार्यवाहियां की गई और प्रदेश के समस्त हुक्का बारों को बंद कराया गया।
संशोधन अधिनियम के तहत राज्य में किसी भी प्रकार के हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नरगिल के माध्यम से धुम्रपान को भी निषिद्ध किया गया है। हुक्का बार का संचालन पाये जाने पर हुक्का बार के विषय या साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री या वस्तु को जप्त करने का प्रावधान किया गया है। जो कोई भी व्यक्ति हुक्का बार का संचालन करते पाया जाएगा उसके विरूद्ध गैर-जमानतीय अपराध कायम होगा और 1 से 3 वर्ष तक कारावास और 10 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना वसूल किया जाएगा। हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धुम्रपान करते हुए पाए जाने पर 5 हजार रुपये तक जुर्माना लिया जा सकेगा।
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