द सीजी न्यूज
दुर्ग / नर्सिंग होम एक्ट की टीम द्वारा सुपेला नर्सिंग होम इंदिरा नगर कोहका रोड सुपेला भिलाई का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल संस्थान को नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रदत्त लायसेंस में 8 बिस्तर संचालन करने की अनुमति प्राप्त है। लायसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी बिना लायसेंस नवीनीकरण कराए संस्था का संचालन करने पर 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया।
20 बिस्तर की अनुमति पर महिमा हॉस्पिटल कर रहा था 57 बिस्तर का संचालन
महिमा हास्पिटल कादम्बरी नगर भिलाई का औचक निरीक्षण करने पर पता चला कि हास्पिटल को 20 बेड के नर्सिंग होम के संचालन की अनुमति दी गई है। लेकिन संस्था का संचालन बिना किसी अनुमति लिए 57 बेड का संचालन किया जा रहा था। हास्पिटल पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
लाइसेंस एक्सपायर होने पर भी हो रहा था सिन्हा हॉस्पिटल का संचालन
सिन्हा हास्पिटल सुपेला चौक भिलाई का औचक निरीक्षण करने पर पता चला कि लायसेंस की वैधता 17 मई 2019 तक थी। इसके बावजूद अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। बिना लायसेंस नवीनीकरण कराए संस्था का संचालन करते पाए जाने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
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