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पुलिस थाने में जमा होंगे लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्र : कलेक्टर ने चुनाव के मद्देनजर दिये आदेश

द सीजी न्यूज

दुर्ग/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने व लोक शांति की सुरक्षा, आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सीमित अवधि के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र में लायसेंसी अस्त्र शस्त्र जमा करने कहा है। ताकि, चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय और आतंक का वातावरण न हो सके और इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।

कलेक्टर ने दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिनों के भीतर जमा कराएं। लायसेंसी अपने शस्त्र दुर्ग नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपॉजिट करने, अनुज्ञप्ति है वहां भी जमा कर सकेंगे। जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करेंगे, इसकी सूचना संबंधित थाना में देना होगा। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने और जिला दण्डाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

यह आदेश जिले में निवासरत् सभी लायसेंसी और बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के बाद अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ और  इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों व महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।

ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, उनके आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार के बाद इस आदेश से मुक्त रखने या न रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के कक्ष क्रमांक 31 में दिया जा सकेगा। सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी और अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे।

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