द सीजी न्यूज
दुर्ग/ चुनाव आयोग, नई दिल्ली द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को विधानसभा आम निर्वाचन-2023 की घोषणा की जा चुकी है और घोषणा की तिथि से जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने निर्वाचन की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने पर निर्माण कार्य एजेंसी, विभागों को निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिये हैं।
जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार निर्वाचन की घोषणा की तारीख से ऐसा कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, जिसके संबंध में वर्क आर्डर जारी कर दिया गया है, लेकिन स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। ये कार्य निर्वाचन समाप्ति के बाद ही प्रारंभ किये जा सकते हैं। कोई कार्य वास्तव में प्रारंभ हो चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन समाप्ति तक संपूर्ण दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।
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