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चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 2 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना

द सीजी न्यूज

दुर्ग। चेक बाउंस के मामले में आरोपी नंद कुमार यादव को दुर्ग न्यायालय ने 2 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रतिकार की राशि समयावधि में भुगतान न किए जाने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की सज़ा अतिरिक्त भुगतनी होगी।

मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता नाहिद हसन ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका परिवादी प्रमोद जैन 43 वर्ष दुर्ग निवासी ने आरोपी नंद कुमार यादव 59 वर्ष निवासी बैजनाथ पारा दुर्ग को वर्ष 2014 में पारिवारिक जरुरतों के चलते साढ़े तीन लाख रुपए उधार दिए थे। इसके एवज में आरोपी नंद कुमार ने चेक दिया था। समयावधि पर उक्त चेक से अपनी उधारी राशि का भुगतान लेने की बात कही गई। 
परिवादी प्रमोद जैन ने समयावधि पूर्ण होने पर अपनी रकम के भुगतान के लिए चेक बैंक में जमा कराया तो चेक बाउंस हो गया। इस पर परिवादी ने आरोपी को सूचना दी, जिस पर आरोपी ने उसे आगे की समयावधि पर चेक जमा कराने के लिए कहा।.जब समयावधि पूरी हुई तो एक बार फिर परिवादी प्रमोद ने बैंक में चेक जमा कराया। इस बार भी उसे चेक बाउंस की सूचना मिली और बैंक ने बताया कि आरोपी का खाता बंद हो चुका है।

परिवादी प्रमोद जैन ने अधिवक्ता नाहिद हसन के मार्फत दुर्ग न्यायालय में परिवाद दायर करवाया। इसका फैसला आज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सविता सिंह ठाकुर के न्यायालय में हुआ, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी नंद कुमार यादव को 2 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भुगतान नही करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की सज़ा अतिरिक्त भुगतनी होगी।

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