- अंत्योष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित
- विवाह, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, अन्य कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 150 निर्धारित
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
राजनांदगांव / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने कोविड-19 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन जारी किया है। जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे। जिले में कोविड-19 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए में आंशिक संशोधन करते हुए अंत्योष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 और विवाह, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 150 निर्धारित की जाती है। आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।
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