द सीजी न्यूज
दुर्ग/ कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने सांई ज्योति हॉस्पिटल, सिरसा गेट भिलाई 3 के संचालक द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत लायसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी लायसेंस नवीनीकरण का आवेदन न देने और संचालक, ज्योति केन्द्र, हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स बस स्टैण्ड दुर्ग में पाई गई अनियमितताओं के कारण दोनों अस्पतालों को नर्सिंग होम एक्ट के तहत 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। कलेक्टर ने दोनों अस्पतालों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश भी दिये हैं।
नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. आर. के. खण्डेलवाल के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार नर्सिंग होम एक्ट के तहत नियमित निरीक्षण व जाँच के दौरान सांई ज्योति हॉस्पिटल, सिरसा गेट भिलाई 3 में कार्यरत चिकित्सक नहीं पाए गए। अस्पताल में रैंप की सुविधा नहीं थी। अस्पताल परिसर में साफ-सफाई का अभाव पाया गया और कलर कोटेड बिन भी नहीं रखा गया था। अस्पताल के बाहर व आंतरिक रूम में कबाड़ रखने, अस्पताल को नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग द्वारा जारी लायसेंस वैधता समाप्त होने के बावजूद अस्पताल संचालक द्वारा लायसेंस नवीनीकरण का आवेदन न करने जैसी अनियमितता पाई गई।
ज्योति केन्द्र, हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स बस स्टैण्ड दुर्ग के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक नहीं पाए गए। अस्पताल में रैंप की सुविधा नहीं पाई गई। पीने का पानी और वाश बेसिन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिली। ड्यूटी डॉक्टर के लिये रूम, कन्सल्टिंग रूम, ट्राली बेय नहीं पाया गया। अस्पताल में बेड की स्थिति सही नहीं पाई गई। ऑपरेशन थियेटर मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। ऑपरेशन थियेटर में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टॉफ भी नहीं मिले। आपरेशन थियेटर व लेबर रूम में आपातकालीन ट्राली नहीं थी। लेबर रूम और न्यू बोर्न बेबी कार्नर मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। ऑपरेशन थियेटर व संपूर्ण अस्पताल परिसर में साफ-सफाई का अभाव था और कलर कोटेड बिन नहीं पाए गए। अस्पताल में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर ज्योति केन्द्र, हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स बस स्टैण्ड दुर्ग का नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रदत्त लायसेंस का नवीनीकरण किया जाना संभव नहीं है। इन अनियमितताओं के कारण कलेक्टर ने दोनों अस्पतालों को बंद करने के आदेश दिये हैं।
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