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पूर्व मंत्री राजेश मूणत द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज

द सीजी न्यूज

हाईकोर्ट बिलासपुर ने रायपुर स्थित अनुपम गार्डन, राजकुमार कॉलेज के पास स्थित यूथ हब, ग्रीन कोरीडोर और वेंडिंग जोन पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दायर की थी।
मूणत ने याचिका में तर्क दिया था कि यूथ हब, ग्रीन कॉरीडोर डेव्हलपमेंट प्लान, 2011 ( रिवाईज्ड प्लान, 2021) के विरूद्ध है। यूथ हब, ग्रीन कॉरीडोर का कार्य मई 2023 में पूर्ण हो चुका है। हाईकोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया। रायपुर स्मार्ट सिटी एवं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से इस मामले की पैरवी महाधिवक्ता सतीश चन्द वर्मा और अधिवक्ता अनिमेश तिवारी द्वारा पैरवी की गई।

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