Breaking News

टोनही प्रताड़ना के मामले में चार लोगों को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा

द सीजी न्यूज

टोनही प्रताड़ना के एक मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने चार आरोपितों को अधिकतम सात-सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसमें से तीन आरोपित एक ही परिवार के हैं। इस मामले में टोनही प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली थी। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश दुर्ग (छ. ग.) संजीव कुमार तामक के न्यायालय में धारा 306/34 भ.द.वी. तथा 4 व 5 टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के सभी अपराध सिद्ध होने से सभी आरोपीगणों अलग-अलग धारा में अलग-अलग सज़ा, कुल 7 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। अभियोजन की तरफ से अपर लोक अभियोजक श्री मो.अरशद खान ने पैरवी की थी।

दरअसल, बार-बार टोनही कहे जाने और प्रताड़ित किये जाने पर एक महिला कीर्तन बाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका ने फांसी लगाने से पहले एक सुसाइडल नोट लिखा था, जिसमें उसे बार-बार टोनही कहने और जादू-टोना किये जाने का आरोप लगाकर प्रताड़ित करने वालों के नाम का उल्लेख किया था। मृतका के सुसाइडल नोट में लिखा था कि खोरबाहरा, चंदू और विजय ने उसे बार-बार टोनही कहकर प्रताड़ित किया।

जानकारी के अनुसार, चार साल पहले ग्राम रीवांगहन निवासी जितेंद्र कुमार सपहा ने 18 मार्च 2020 को रानीतराई थाना में सूचना दी थी कि उसके पड़ोस में रहने वाली कीर्तन बाई साहू ने घर के पीछे बाड़ी में एक पेड़ में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने इस मामले की जांच की। मृतका के पति खेमलाल साहू सहित अन्य लोगों का बयान लिया गया।

पुलिस को जांच में पता चला कि 17 मार्च 2020 को रात में चंदू साहू गाली गलौच करते हुए मृतका के घर गया और विवाद करने लगा। वहां पहले से अन्य आरोपित खोरबाहरा साहू, विजय साहू, दूजराम साहू और 15 वर्षीय बालिका मौजूद थे। आरोपी बार-बार कीर्तन बाई पर जादू टोना करने का आरोप लगा रहे थे। नातिन के ऊपर जादू-टोना से भूत चढ़ाने का आरोप लगाते हुए झाड़फूंक कर लड़की को ठीक करने प्रताड़ित करते रहे।

लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर कीर्तन बाई ने टोनही कहे जाने पर विरोध जताते हुए कहा कि उसे बेवजह बदनाम न करें। लेकिन, आरोपियों ने उसे टोनही कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इससे क्षुब्ध होकर कीर्तन बाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने धारा 306, छग टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 की धारा 4, 5, 6, 7 के तहत उतई थाना अंतर्गत ग्राम रीवागहन निवासी आरोपित विजय साहू पिता चंदू राम साहू, चंदू राम साहू पिता अंकालू, खोरबाहरा राम साहू पिता अंकालू और ग्राम खपरी निवाली दूजराम साहू के खिलाफ अपराध दर्ज कर प्रकरण सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने चारों आरोपितों को सात-सात साल की सजा सुनाई।

Check Also

सेक्टर-9 अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्थाओं का सांसद विजय बघेल ने लिया जायजा

THE CG NEWS भिलाई। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!