द सीजी न्यूज
दुर्ग। पुरानी रंजिश के चलते चाकू मार कर युवक की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। सत्र न्यायाधीश विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एमके दिल्लीवार ने पैरवी की थी।
पोटिया थाना नंदिनी में 7 मई 2023 को गांव के महेश्वर यादव के घर बारात आई थी, जिसे देखने के लिए गजेंद्र यादव भी गया था। रात लगभग 7.30 बजे डीजे पर बाराती डांस कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी दुलामणी साहू निवासी ग्राम पोटिया ने पुरानी दुश्मनी के चलते मौके का फायदा उठाते हुए गजेंद्र यादव पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। उसके पेट, सिर व अन्य हिस्सों में प्राणघातक वार से गजेंद्र को गंभीर चोटें आई थी। इलाज के लिए शासकीय अस्पताल अहिवारा ले जाया गया। यहां से उसे हायर ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल दुर्ग लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
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