Breaking News

डॉग फीडिंग जोन में खिलाना होगा आवारा कुत्तों को भोजन : उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुर्ग के सभी वार्डों में बने डॉग फीडिंग ज़ोन

द सीजी न्यूज

दुर्ग/ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत नगर निगम दुर्ग द्वारा नगर निगम क्षेत्र के सभी 60 वार्डों में आवारा कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराने डॉग फ ीडिंग ज़ोन बनाए गए हैं। शहर में मानव और पशु दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आवारा कुत्तों को लेकर उत्पन्न होने वाली अप्रिय घटनाओं की रोकथाम करने के लिये नगर निगम प्रशासन ने सजगता बरतते हुए सभी वार्डों में निर्धारित स्थानों पर डॉग फ ीडिंग प्वाइंट विकसित किए हैं।
शहरवासियों से अपील की गई है कि आवारा कुत्तों को निर्धारित निर्मित डॉग फ ीडिंग ज़ोन में ही भोजन कराएं। ताकि,  यातायात, राहगीरों और स्थानीय निवासियों को किसी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना की आशंका न रहे। नगर निगम प्रशासन ने कहा है कि निर्धारित डॉग फ ीडिंग ज़ोन के अलावा किसी अन्य स्थान पर आवारा कुत्तों को भोजन कराना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
महापौर अलका बाघमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल ने नागरिकों से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।  नागरिक आवारा कुत्तों को केवल निर्धारित डॉग फीडिंग ज़ोन में ही भोजन कराएं, ताकि शहर में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Check Also

फर्जीवाड़ा : बिक चुकी जमीन का नामांतरण कराने के बाद दोबारा बेचा : कलेक्टर से शिकायत, जांच की मांग

THE CG NEWS दुर्ग। शहर में जमीन के नाम पर फर्जीवाड़े का बड़ा खेल किया …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!