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राज्य में उत्पादित होने वाली आक्सीजन का 80 प्रतिशत हिस्सा अब मेडिकल आक्सीजन गैस के रूप में राज्य के अस्पतालों को उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में आक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा महामारी अधिनियम के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस व्यवस्था से अस्पतालों में आक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।
अत्यंत आवश्यक स्थिति में उद्योगों को प्रदान की जाने वाली 20 प्रतिशत आक्सीजन भी अस्पतालों को दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव सी आर प्रसन्ना द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त आक्सीजन गैस उत्पादन करने वाली संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि आक्सीजन गैस का उत्पादन निरंतर बिना रुकावट के पूर्ण क्षमता के साथ फैक्ट्री में किया जाए। राज्य के सभी संभाग आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को इसे लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है।