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दुर्ग। राज्य शासन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमईजीपी) योजना के तहत वर्ष 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को विनिर्माण उद्योग हेतु अधिकतम राशि 3 लाख रुपये और सेवा कार्य करने के लिए अधिकतम राशि 1 लाख रुपये का लोन बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही खादी तथा ग्रामोद्योग के निर्धारित प्रारूप में आवेदन आवश्यक दस्तावेज सहित 10 नवंबर तक छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड दुर्ग में आवेदन जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला पंचायत कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के कार्यक्रम के तहत स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए वर्ष 2021-2022 हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा स्वयं का उद्योग व सेवा व्यवसाय का कार्य के लिए आवेदन किया जा सकता है। निर्माण कार्य को अधिकतम राशि 25 लाख और सेवा कार्य के लिए अधिकतम 10 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिए जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिला, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग वर्ग के हितग्राहियों को 35 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत की मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी/ प्रिंट आउट छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग में 10 नवंबर तक जमा करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला पंचायत कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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