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निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

दुर्ग / नगरीय निकाय चुनाव 2021 के अन्तर्गत भिलाई नगर निगम, भिलाई-चरोदा, रिसाली, नगर पलिका परिषद जामुल, नगर पंचायत उतई में होने वाले चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय की सीमा तय की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिये 5 लाख रुपये, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिये 3 लाख रुपये और नगर पालिका परिषद के लिए 1.50 लाख रुपये और नगर पंचायत के लिये 50 हजार रुपये प्रत्येक उम्मीदवार के लिये खर्च की सीमा तय की गई है।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया कि नियमानुसार नगर पालिक निगम भिलाई अन्तर्गत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 5 लाख रुपये तक व्यय कर सकेंगें और भिलाई-चरौदा व रिसाली के लिये व्यय की सीमा 3 लाख रुपये निर्धारित है। पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपना बैंक खाता खुलवाकर या पूर्व में खोले गये खाते को जीरो बैलेंस कर निर्वाचन के लिये प्राप्त राशि को उस खाते में जमा कर व्यय किया जाएगा।
जिला दुर्ग में पार्षद पद के उम्मीदवारों से प्रतिदिन का लेखा-जोखा और अन्त में निर्वाचन व्यय का सार प्राप्त करने के लिये जिला स्तर पर प्रत्येक 7 वार्ड के लिये दो सदस्यीय व्यय लेखा संपरीक्षक दल का गठन किया गया है। इन दलों का कार्यालय संबंधित नगर पालिका में होगा जहां ये हिसाब प्राप्त करेगें। व्यय के लिये अनुमोदित दर सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिले के 171 वार्ड के लिये 27 व्यय संपरीक्षक दल का गठन किया गया है।

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