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कोविड 19 से बचाव की वैक्सीन के दोनों डोज लगाए बिना नहीं बन पाएंगे पोलिंग एजेंट : सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य

निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने आज भिलाई में मीटिंग के दौरान कोविड से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने दिये निर्देश
  • सभी मतदान केंद्रों में मौजूद रहेंगे  स्वास्थ्य कर्मी

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

नगरीय निकाय चुनाव में कोविड 19 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए बिना कोई भी व्यक्ति पोलिंग एजेंट नहीं बन सकता। उन्होंने आज दुर्ग जिले में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि चुनाव में हिस्सा ले रहे सभी प्रत्याशी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि उनके सभी पोलिंग एजेंट को वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य रूप से लग चुके हों। उन्हें वैक्सिनेशन का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि सभी 1035 मतदान केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहेंगे। आयोग द्वारा उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। 15 नगरपालिकाओं के कुल 370 वार्डों में आम निर्वाचन और 15 नगरीय निकायों के 15 वार्डों में उप निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है। इस बार शत प्रतिशत ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए हैं। इस बार 1393 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदान के लिए आम निर्वाचन हेतु कुल 1,000 मतदान केन्द्र और उप निर्वाचन हेतु कुल 35 मतदान केन्द्र निर्धारित किये गये हैं। मतदाताओं को पहचान पत्र  के रूप में 18 प्रकार के दस्तावेज इस्तेमाल करने की अनुमति है।

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