छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में पार्षदों केे रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसम्बर से नामांकन भरे जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 12 जिलों के 14 नगरीय निकायों में 15 वार्ड पार्षद के पदों पर उप निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार-पुनरीक्षण के बाद 6 दिसम्बर को अंतिम प्रकाशन कर उप निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।
नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी से कराया जाएगा। नगर पालिका के ऐसे क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है, वहां निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन कार्यवाही संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी।
उप निर्वाचन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 16 दिसम्बर को सुबह 10ः30 बजे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 16 दिसम्बर को ही सवेरे 10.30 बजे किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र 16 दिसम्बर सुबह 10ः30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्राप्त किया जाएगा।
नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 24 दिसम्बर सुबह 10 बजे से की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 दिसम्बर दोपहर 3 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन नाम वापसी के बाद 26 दिसम्बर को किया जाएगा।
मतदान 9 जनवरी को और मतगणना 12 जनवरी को
नगर पालिका उप निर्वाचन के लिए मतदान 9 जनवरी 2023 सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 12 जनवरी 2023 गुरूवार को सुबह 9 बजे से की जाएगी।
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