द सीजी न्यूज
दुर्ग / पार्श्व तीर्थ नगपुरा के प्रमुख ट्रस्टी गंजपारा दुर्ग निवासी रावल मल जैन और उसकी पत्नी सुरजी देवी की हत्या के मामले में न्यायालय में सोमवार को फैसला सुनाया। मामले में न्यायाधीश शैलेष तिवारी के न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर संदीप जैन को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जबकि पिस्तौल और कारतूस सप्लाई करने वाले शैलेंद्र सागर और गुरुदत्ता को 5 – 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
फैसला सुनाने से पहले आज संदीप जैन को न्यायालय कक्ष में कटधरे में खड़ा किया गया। इसके बाद आरोपित संदीप मूर्छित होने लगा। इस पर न्यायालय ने आरोपित से उसके स्वास्थ्य के संबध में जानकारी ली। इसके बाद आरोपित को कटघरे से बाहर निकाल कर न्यायालय परिसर में बैठने के लिए बनाए गए प्लेट फार्म में लिटाया गया था। गौरतलब है कि 1 जनवरी 2018 को संदीप जैन ने गंजपारा स्थित अपने निवास पर ही अपने पिता रावल मल जैन और माता सुरजी देवी की गोली मार कर हत्या कर दी थी।
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