द सीजी न्यूज
दुर्ग/ कार्यालय कलेक्टर (भूमि अभिलेख अनुभाग) जिला दुर्ग (छ.ग.) ने स्थानांतरित पटवारियों के लिए चेतावनी सूचना जारी की है। चेतावनी सूचना में कहा गया है कि 16 फरवरी को जारी आदेश के तहत उन पटवारियों का स्थानांतरण कर दिया है, जो दुर्ग जिले के अंतर्गत एक ही तहसील में पदस्थ थे। तहसील दुर्ग, पाटन, धमधा, अहिवारा, भिलाई-03 और बोरी में 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रशासनिक आधार पर अस्थायी रुप से अगले आदेश तक कोई भी पटवारी जो कार्यालय कलेक्टर (भूमि अभिलेख अनुभाग), जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा 16 फरवरी के उक्त स्थानांतरण आदेश का उल्लंघन करना चाहता है, वे महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का कार्यालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, बिलासपुर (छ.ग.) के पते पर पूर्व सूचना दे सकते हैं।
THE CG NEWS | Online hindi news in chhattisgarh Online hindi news portal