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नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

द सीजी न्यूज

गरियाबंद। नाबालिग पीडिता को प्रेमजाल में फंसाकर भगाने व शादी करने का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पोषराम धु्रव पिता अर्जुनलाल ध्रुव उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी-मुड़ागांव, थाना-छुरा जिला गरियाबंद को फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एवं बलात्कार मामलें), गरियाबंद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण त्रिवेदी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 13 वर्ष 4 माह, 25 अगस्त 2024 को दोपहर घर में बिना किसी को बताए कहीं चली गई और आस-पास पता तलाशी के बाद भी न मिलने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री, पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत पर थाना फिंगेश्वर द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना के दौरान पीड़िता ने बताया कि आरोपी पोषराम ध्रुव द्वारा उसे नाबालिग जानते हुए प्रेमजाल में फंसाकर अपने साथ भगा ले गया था और अपने गाँव के खेत के सुनसान मकान में रखकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर द्वारा प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करते हुए आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता को प्रेम व शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और उसके साथ लगातार जबरदस्ती दुष्कर्म का अपराध करना प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी पोषराम को पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपयें के अर्थदण्ड, भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत् 2 वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदण्ड व धारा 87 के तहत् 2 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया हैं।

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