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नववर्ष के जश्न को लेकर होटल-ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, संचालकों के लिये गाइडलाइन जारी

द सीजी न्यूज

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए 31 दिसम्बर और एक जनवरी 2026 के आयोजनों के संबंध में एडीएम अभिषेक अग्रवाल और एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने समस्त होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, संचालकों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं।

अधिकारियों ने कहा कि सभी होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, व इस्पात क्लब, स्टील क्लब और मैरिज पैलेस आदि स्थानों पर अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.व्ही. कैमरा व विभिन्न पिकनिक स्थलों, दर्शनीय स्थल, पार्किंग क्षेत्र में जहां पब्लिक का जमाव होता हो, इत्यादि स्थानों पर पीटीजेड कैमरा पर्याप्त संख्या में सीसीटीव्ही कैमरा लगवाना सुनिश्चित करें।

नागरिकों से प्रशासन और पुलिस ने कहा है कि संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना दें। इसके अलावा नशे की स्थिति में वाहन न चलाने, डीजे साउंड सिस्टम का उपयोग निर्धारित समय और मापदंड में अनुमति के बाद ही करने, सार्वजनिक रूप से सड़क पर केक न काटने, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार कर सार्वजनिक शांति भंग न करने की अपील की गई है।

सभी होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, संचालकों के पदाधिकारियों की संपूर्ण सूची मोबाइल नंबर सहित स्वयं हस्ताक्षर से जमा कराने कहा गया है। । निर्धारित समय का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। वाहन पार्किंग के संबंध में निर्देशित किया गया कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखने के के लिए होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, संचालकों जिम्मेदार रहेगा।

पार्किंग हेतु पूरी जगह पहले से चिन्हित करें। हाईवे/रोड के किनारे वाहन पार्किंग न हो। पार्किंग में लाइटिंग और सुरक्षा गार्ड रखें। वाहनों में रेडियम स्टीकर लगाए। ध्वनि विस्तारक यंत्र के संबंध में अवगत कराया गया कि होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार में अश्लील गाना किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित है। डीजे/व्हीकल माउंटेन डीजे का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र का अधिकतम मानक 75 डेसीबल के साथ रात्रि 10 बजे तक निर्धारित किया गया है।

ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग उच्च न्यायालय के दिए निर्देशों के तहत करना होगा। किसी भी अवस्था में डीजे का प्रयोग नहीं करने कहा गया है। वाहनों पर माउंटेन साउंड बॉक्स का प्रयोग पूरी तरह निषिद्ध है और इसका उल्लंघन किए जाने पर कोलाहल अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं में कार्यवाही की जावेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त कर राजसात किया जाएगा।

रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णत: निषिद्ध है। विद्युत व्यवस्था के संबंध में होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, आदि स्थानों पर विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार का शार्ट सर्किट न होने देने के लिये पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। आगजनी जैसी घटनाओं से निपटने के लिए लघु अग्निशमन यंत्र, रेत भरी बाल्टी और पानी, की पर्याप्त व्यवस्था भी रखेंगे और जिला अग्निशमन अधिकारी से फायर आडिट अवश्य कराएंगे। विद्यु व्यवस्था ऐसी रहेगी जिसमें किसी के ऑख पर दुष्प्रभाव न पड़े। होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, आदि स्थानों पर फायर आडिट, सुरक्षा आडिट एवं इलेक्ट्रिसिटी आडिट कराया जाए। होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, आदि स्थानों पर किसी भी प्रकार के शार्ट सर्किट या आगजनी से बचने का पुख्ता इंतजाम हो।

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