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ट्रैफिक सिग्नल के अनियमितता का मामला : नगर निगम के ईई को कमिश्नर ने थमाया शोकाज नोटिस

  • निगम ने एजेंसी के साथ किए गए अनुबंध और कार्यादेश को किया निरस्त

द सीजी न्यूज डॉट कॉम

भिलाई नगर/ निगम कमिश्नर ऋतुराज रघुवंशी ने वैशाली नगर जोन में पदस्थ कार्यपालन अभियंता टी.के. रणदिवे को शोकाज नोटिस जारी किया है। नोटिस में ईई से 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। नेहरू नगर और खुर्सीपार चौक में ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना, संचालन, संधारण के लिए निगम ने रुचि की अभिव्यक्ति के तहत ए. एस. एडवरटाइजर्स के साथ अनुबंध कर कार्यादेश जारी किया है। इसकी प्रक्रियाओं में बड़ी गड़बड़ी उजागर होने पर निगम कमिश्नर ने जांच के निर्देश दिए। जांच से गड़बड़ियों का सच सामने आया।

प्रारंभिक परीक्षण और जांच रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक सिग्नल के संचालन, संधारण और स्थापना के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने और नियम शर्तों का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद रेट मिलने पर अनुबंध और कार्य आदेश जारी करने सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई। महापौर परिषद ने यूनीपोल के लिए 18 नवंबर 2020 को राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर दर का निर्धारण किया था, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल के मामले में वर्ष 2016 की प्राप्त दरो को निविदा समिति में रखा गया और 2020 व 2016 की दरों का तुलनात्मक औचित्य का भी ध्यान नहीं रखा गया।

पूर्व स्वीकृत दर का लगभग 4 गुना कम दर पर अनुशंसा दे दी गई। रुचि की अभिव्यक्ति के नियम, शर्तों के विपरीत जाकर एजेंसी से अनुबंध किया गया और एजेंसी को सक्षम स्वीकृति के बिना ही लगभग 4 गुना अधिक साइज पर कार्य आदेश दे दिया गया। इसके साथ ही ट्रैफिक विभाग के द्वारा अनुशंसित स्ट्रक्चर की स्वीकृति, अनुमति, अनुमोदन, सक्षम प्राधिकारी/विभाग से प्राप्त नहीं किया गया। ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित पूरे मामले में रुचि की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, निविदा समिति, अनुबंध और कार्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नियम व शर्तों के विपरीत पाया गया।

भिलाई निगम को लगभग 4 गुना कम राजस्व की प्राप्ति और एजेंसी को 4 गुना अधिक विज्ञापन यूनीपोल साइज की अनुमति से निगम को गंभीर आर्थिक क्षति हुई है। इन सभी मामलों को देखते हुए निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने कार्यपालन अभियंता टी.के. रणदिवे को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा है।

भिलाई निगम ने ट्रैफिक सिग्नल स्थापना और 5 वर्षों तक संधारण, संचालन के लिए जारी किए गए कार्य आदेश और अनुबंध को निरस्त कर दिया है। कार्य आदेश मैसर्स ए. एस. एडवरटाइजर्स आनंद भवन रायपुर को दिया गया था। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने इस संबंध में मैसर्स ए. एस. एडवरटाइजर्स को पत्र प्रेषित कर कहा है कि स्टैंडर्ड ट्रैफिक पोल पर जो विज्ञापन पटल प्रदर्शित किया जा रहा है वह निर्धारित मापदंड के अनुरूप प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यातायात में बाधक है और नियम, शर्तों का उल्लंघन है। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए बिना अनुमोदन के त्रुटिपूर्ण वित्तीय अनियमितता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एजेंसी के साथ किए गए अनुबंध और जारी कार्य आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। एजेंसी संचालक को लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल और विज्ञापन बोर्ड को तीन दिनों के भीतर हटाने  कहा गया है।

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