
- पुतला दहन स्थल की कुल क्षमता से 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे
द सीजी न्यूज डॉट कॉम
राजनांदगांव/ कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के दृष्टिगत आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना को देखते हुए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने आगामी दशहरा पर्व में जिले में रावण पुतला दहन के संबंध में जारी आदेश में कहा है कि पुतला दहन खुले स्थान पर किया जाना चाहिए। पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।
प्रत्येक समिति, आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से यह जानकारी देंगे कि कोविड-19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जाएगा। पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्य रूप से बेरिकेटिंग किया जाना चाहिए। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे धुमाल, बैंड पार्टी बजाने की अनुमति नहीं होगी। रावण पुतला दहन में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। समिति द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश व क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी।
थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने या कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश न देने की जिम्मेदारी समिति, आयोजकों की होगी। कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आयोजन के दौरान किसी प्रकार से यातायात बाधित न होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था आयोजकों को करना होगा।
आयोजन के दौरान एनजीटी व शासन द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिये निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर समिति, आयोजक जिम्मेदार होंगे। कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। यदि पुतला दहन कार्यक्रम की अनुमति के बाद उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल कार्यक्रम निरस्त माना जाएगा और कंटेनमेंट जोन में सभी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी/संबंधित जोन कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पर्याप्त वालेंटियर रखने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यह आदेश राज्य शासन द्वारा जारी नियमों व निर्देशों के अधीन होगा। नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश व आदेश का पालन अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा और निर्देश में निहित शर्तों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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